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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली Acid Attack केस की सुनवाई में 16 साल की देरी को राष्ट्रीय शर्म बताया
Anurag
4 Dec 2025 4:22 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के मामलों पर हैरानी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी हाई कोर्ट को देश भर में पेंडिंग एसिड अटैक के मामलों की डिटेल्स बताने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह जानकारी चार हफ़्ते के अंदर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेंडिंग एक एसिड अटैक केस की सुनवाई करते हुए कही। बेंच ने कहा कि यह शर्मनाक है कि एसिड अटैक केस का ट्रायल 16 साल से चल रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने ये आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक विक्टिम शाहीन मलिक की फाइल की गई पिटीशन पर हैरानी जताई।
शाहीन मलिक केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि यह केस 2009 से रोहिणी कोर्ट में पेंडिंग है, जो ज्यूडिशियल सिस्टम का मज़ाक है। यह बहुत शर्म की बात है, और अगर कोई केस नेशनल कैपिटल में इतने लंबे समय तक पेंडिंग रहेगा, तो उसे कौन सुलझाएगा, यह सच में देश के लिए शर्म की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को मलिक की उस रिक्वेस्ट पर विचार करना चाहिए जिसमें एसिड अटैक विक्टिम को सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए डिसेबल्ड माना जाए। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। CJI ने केंद्र से एसिड अटैक पीड़ितों को दिव्यांगों की कैटेगरी में शामिल करने के लिए कानून में बदलाव करने को कहा।
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