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दिल्ली-एनसीआर
सुप्रीम कोर्ट ने बीडीए से डॉ शिवराम कारंत लेआउट में आने वाली 355 इमारतों को नियमित करने को कहा
Deepa Sahu
1 Aug 2022 4:02 PM GMT

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सुप्रीम कोर्ट ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह डॉ शिवराम कारंत लेआउट के लिए भूमि के अधिग्रहण में श्री राम चंद्र मिशन आश्रम जोनल सेंटर द्वारा उपयोग की जा रही पांच एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण न करे। इसने विकास प्राधिकरण को न्यायमूर्ति ए वी चंद्रशेखर समिति की अठारहवीं रिपोर्ट में उल्लिखित कुल 355 भवनों को नियमित करने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति ए वी चंद्रशेखर समिति ने मिशन की ओर से किए गए एक अनुरोध को ध्यान, विज्ञान शिविर, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और सेमिनार, बच्चों के कार्यक्रम, योग सत्र, चिकित्सा शिविर, पर्यावरण जागरूकता सहित विभिन्न गतिविधियों के कारण अनुमति दी है। और 2.5 लाख से अधिक पौधे उगाना और वितरित करना।
अदालत 3 अगस्त, 2018 को दिए गए अपने फैसले के अनुपालन की जांच कर रही थी, जिसमें बैंगलोर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया गया था कि वह प्रस्तावित लेआउट से भूमि अधिग्रहण को न छोड़े, जिससे वहां पर घर बनाने वालों पर गंभीर असर पड़ा। 2008 में लगभग 650 एकड़ भूमि में लेआउट प्रस्तावित किया गया था।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अधिवक्ता संजय एम नुली द्वारा दायर समिति की अठारहवीं रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि भूमि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। नए भवनों का निर्माण और मौजूदा भवनों का नवीनीकरण/संशोधन बीडीए से मंजूरी के बाद ही किया जाएगा।

Deepa Sahu
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