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New delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर टोल शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा और नोएडा प्राधिकरण को एक टोल कंपनी को मनमाने तरीके से तैयार किए गए समझौते के माध्यम से अनिश्चित काल तक यात्रियों को “धोखा” देने और “शोषण” करने की अनुमति देने के लिए फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2016 के फैसले की पुष्टि की, जिसमें नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को डीएनडी फ्लाईवे का उपयोग करने वाले वाहनों से टोल वसूली बंद करने का निर्देश दिया गया था, जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है।
पीठ ने फ्लाईवे परियोजना में शासन में खामियों और वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “किसी भी व्यक्ति या संस्था को आम जनता की कीमत पर सार्वजनिक संपत्ति से अनुचित और अन्यायपूर्ण लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एनटीबीसीएल ने फ्लाईवे के निर्माण की लागत और एक्सप्रेसवे के 2001 में खुलने के बाद से उचित लाभ दोनों ही वसूल कर लिए हैं।
“चूंकि एनटीबीसीएल ने उपयोगकर्ता शुल्क/टोल लगाने के कारण परियोजना की लागत और उस पर पर्याप्त लाभ वसूल कर लिया है और कानून की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हमें उच्च न्यायालय के निर्णय और उपयोगकर्ता शुल्क/टोल लगाने और संग्रह करने पर रोक लगाने के उसके निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं दिखती... उपयोगकर्ता शुल्क/टोल संग्रह जारी रखने का कोई तुक या कारण नहीं है,” न्यायमूर्ति कांत द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है।
न्यायालय ने पाया कि टोल संग्रह की अनिश्चितकालीन निरंतरता “रियायत समझौते की जानबूझकर गढ़ी गई भाषा में निहित है” और यह सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन है। निर्णय में एनटीबीसीएल, सरकारी अधिकारियों और नोएडा प्राधिकरण के बीच मिलीभगत की ओर भी इशारा किया गया, जिससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है।
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Nousheen
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