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SC, सिख विरोधी दंगा मामले में बलवान खोखर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

Nousheen
7 Dec 2024 3:01 AM GMT
SC,  सिख विरोधी दंगा मामले में बलवान खोखर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा
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New delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सजा के निलंबन की मांग करने वाली पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सजा के निलंबन की मांग करने वाली पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। इमेज/आईस्टॉकफोटो/ प्रतीकात्मक इमेज)
खोखर और पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं तथा दिल्ली के तिहाड़ स्थित सेंट्रल जेल में बंद हैं। आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें जस्टिस जेके माहेश्वरी और राजेश बिंदल की पीठ ने सीबीआई से सजा के निलंबन की मांग करने वाली खोखर की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।
अधिवक्ता राकेश दहिया के माध्यम से दायर अपनी याचिका में खोखर ने शीर्ष अदालत को फरलो के लिए उनके आवेदन पर विचार करने के लिए अवगत कराया। जेल अधिकारियों ने 26 सितंबर, 2024 को आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आवेदक की रिहाई प्रतिकूल नतीजों को आमंत्रित करेगी और शांति और शांति को भंग कर सकती है जिससे समाज में अशांति पैदा हो सकती है।
आवेदक ने कहा कि उसने जमानत की मांग करते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था, हालांकि, उस समय तक वह 8 साल 7 महीने की सजा काट चुका था, लेकिन इसे 3 फरवरी, 2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। खोखर ने 17 दिसंबर, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दिल्ली कैंट थाने में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न मामले में दोषी ठहराया था।
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