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SC ने फैसला सुरक्षित रखा, केंद्र सरकार ने वक्फ प्रबंधन नियम जारी किए

New Delhi नई दिल्ली : वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, वहीं केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और आंकड़ों से संबंधित "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025" लागू किया है।
वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नए नियमों के अनुसार, सभी राज्यों की वक्फ संपत्तियों की ट्रेसबिलिटी और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल और सांख्यिकीय रिकॉर्ड स्थापित किए जाएंगे। इसकी देखरेख अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे, जो वक्फ विभाग के प्रभारी हैं।
पोर्टल स्वचालित रूप से प्रत्येक वक्फ और उससे जुड़ी संपत्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या तैयार करता है।
सभी राज्यों को संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए। वक्फ और संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए केंद्र के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई स्थापित की जानी चाहिए। इससे वक्फ और बोर्ड के पंजीकरण, लेखा, लेखा परीक्षा और अन्य संबंधित गतिविधियों का सुचारू संचालन संभव हो सकेगा।
नियम 1995 के अधिनियम की धारा 108बी के तहत तैयार किए गए हैं, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 द्वारा जोड़ा गया था। यह अधिनियम 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ। नियम विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं या अनाथों के लिए भरण-पोषण के प्रावधानों से भी निपटते हैं।
