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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानून के मुताबिक नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। एक याचिकाकर्ता ने इस्लामिक गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर दरगाह की मान्यता में चादर पेश करने का विरोध किया था। जितेंद्र सिंह ने याचिका दायर की थी। उनकी ओर से बरुण सिन्हा ने दलील दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने 1947 में चादर सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू की थी और केंद्र सरकार ने बिना किसी रुकावट के उस प्रक्रिया को जारी रखा है। हालांकि, CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चादर सरेंडर करने के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सिन्हा ने दलील दी कि दरगाह शिव मंदिर के खंडहरों पर बनी थी और इससे जुड़ा मामला ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है।
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