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SC ने हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2000 प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वह निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों …
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2000 प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वह निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।
पिछले साल मई में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2004 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ दायर यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी थी। शिकायतकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता संतोष गुप्ता, मृतक प्रभात गुप्ता के पिता द्वारा दायर किया गया।
2004 में, टेनी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। छात्र नेता गुप्ता की लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई और टेनी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया।
कथित तौर पर, टेनी का मृतक के साथ पंचायत चुनाव को लेकर विवाद था, और इसलिए, टेनी और अन्य आरोपियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।