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SC ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की अर्जेंट सुनवाई की मांग ठुकराई

Kavita2
25 May 2026 1:46 PM IST
SC ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की अर्जेंट सुनवाई की मांग ठुकराई
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Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़ी एक याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में किसी प्रकार की गंभीर आपात स्थिति नहीं बनती है, इसलिए इस पर तुरंत विचार करना आवश्यक नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी.एम. पंचोली भी शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने नाराजगी नहीं जताई, लेकिन स्पष्ट रुख अपनाया।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “इस मामले को बहुत इमोशनल तरीके से मत लीजिए।” अदालत ने यह भी संकेत दिया कि याचिका को लेकर जिस तरह से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया जा रहा है, वह जरूरी नहीं लगता।

पीठ ने कहा कि प्रस्तुत याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे यह माना जाए कि मामला अत्यंत आपातकालीन प्रकृति का है। अदालत ने साफ कहा, “यहां कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं है, हम इस आवेदन पर बाद में विचार करेंगे।”

इस दौरान कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सभी मामलों में अर्जेंट सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती और इसके लिए ठोस कारण और परिस्थितियां आवश्यक होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह स्पष्ट हुआ कि अदालत ऐसे मामलों में केवल उन्हीं याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करती है, जिनमें वास्तव में कानूनी या संवैधानिक रूप से गंभीर और तात्कालिक हस्तक्षेप की जरूरत होती है।

फिलहाल अदालत ने इस मामले को आगे की नियमित सुनवाई सूची में शामिल करने की बात कही है और याचिकाकर्ता को प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं।

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