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गोहत्या बैन याचिका पर SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद से पहले गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को अर्जेंट सूची में शामिल करने का कोई आधार नहीं बनता।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह याचिका रखी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई थी कि बकरीद से पहले गोहत्या पर लगे कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए जाएं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, “आपको यह एक दिन पहले याद आया। कोई अर्जेंसी नहीं है। धन्यवाद।”
अदालत की इस टिप्पणी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोर्ट ने मामले को तत्काल हस्तक्षेप योग्य नहीं माना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया और तय समयसीमा का पालन आवश्यक होता है, और अचानक अर्जेंट सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई थी जब देश के कई हिस्सों में बकरीद को लेकर तैयारियां चल रही हैं और विभिन्न राज्यों में सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कानूनी प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप माना जा रहा है, जिसमें अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर तत्काल सुनवाई से परहेज किया जाता है।
फिलहाल अदालत ने इस याचिका पर आगे की सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है, जिससे यह मामला सामान्य प्रक्रिया के तहत बाद में सूचीबद्ध किया जाएगा।





