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दिल्ली-एनसीआर
SC ने अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया
Tara Tandi
13 March 2026 12:16 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश (menstrual leave) की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकारी नीति के दायरे में आता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने टिप्पणी की कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिकाओं से अनजाने में यह धारणा बन सकती है कि महिलाएं कमजोर हैं, और इसका उनके रोजगार की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष एक अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत कर चुका है, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकार सभी संबंधित पक्षों (stakeholders) से परामर्श करने के बाद एक उचित नीति बनाने पर विचार कर सकती है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने दलील दी कि कुछ राज्य सरकारों और संगठनों ने इस दिशा में पहले ही कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि केरल ने स्कूलों में ऐसी छूट दी है और कई निजी कंपनियों ने स्वेच्छा से मासिक धर्म अवकाश नीतियां लागू की हैं।
इस दलील के जवाब में, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नियोक्ताओं द्वारा उठाए गए स्वैच्छिक कदम स्वागत योग्य हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आगाह किया कि कानून के माध्यम से मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।
पीठ ने कहा, "यदि यह एक कानूनी आदेश बन जाता है, तो नियोक्ता सरकारी नौकरियों, कानूनी क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरी पर रखने में हिचकिचाने लग सकते हैं। अंततः इससे महिलाओं के करियर को नुकसान पहुंच सकता है।"
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि जहां महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अवकाश दिया जाता है, वहीं मासिक धर्म से जुड़ी शारीरिक परेशानी और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा कोई समान प्रावधान नहीं है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे नियम लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनके तहत हर महीने कम से कम दो दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जा सके।
इससे पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का रुख अपनाया था। जुलाई 2024 में, तत्कालीन CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने केंद्र से राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद मासिक धर्म अवकाश नीति की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए कहा था।
उस याचिका का निपटारा करते हुए, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि न्यायिक निर्देशों के माध्यम से मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने से नियोक्ता महिलाओं को नौकरी पर रखने से हतोत्साहित हो सकते हैं; पीठ ने आगे कहा था कि ऐसे मुद्दों का समाधान सरकारी नीति के स्तर पर किया जाना ही बेहतर है।
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