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SIT से जहरीली शराब से होने वाली मौतों की जांच की मांग, केंद्र व चार राज्‍यों को SC का नोटिस

Deepa Sahu
4 Dec 2021 3:43 PM GMT
SIT से जहरीली शराब से होने वाली मौतों की जांच की मांग, केंद्र व चार राज्‍यों को SC का नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच कोर्ट की निगरानी में एसआइटी या सीबीआइ से कराने की मांग पर केंद्र व चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली व असम को नोटिस जारी किया है। याचिका में शराब के उत्पादन, खपत, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन और नियंत्रण आदि के संबंध में गाइड लाइन तय करने और एक नोडल रेगुलेटरी बाडी बनाए जाने की भी मांग की गई है। जहरीली शराब का मुद्दा उठाने वाली यह जनहित याचिका वकील हरिनाथ राम ने दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका 2019 में दाखिल की गई थी। कोरोना महामारी के कारण यह सुनवाई पर नहीं लग पाई थी। गत 29 नवंबर को यह मामला जस्टिस इंदिरा बनर्जी व जेके महेश्वरी की पीठ ने में सुनवाई के लिए लगा था। कोर्ट ने याचिका पर स्वयं बहस करने के लिए पेश हुए याचिकाकर्ता हरिनाथ राम की दलीलें सुनने के बाद याचिका में प्रतिपक्षी बनाई गई केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली व असम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि देश के लगभग सभी राज्य अनरेगुलेटेड जहरीली शराब के वितरण के पीडि़त हैं। जिससे निर्दोष लोगों की मौत होती है।
अथारिटीज की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार चलता है। जहरीली शराब से होने वाली मौतों की घटना बताती है कि अथारिटीज अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई नहीं करतीं। शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और टैक्स को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव रहता है क्योंकि शराब राज्य का विषय है। याचिका में कहा गया कि शराब के कारोबार को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय स्तर की राष्ट्रीय नोडल रेगुले¨टग अथारिटी नहीं है। जहरीली शराब से मौतों के मामले की रुटीन जांच से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि पहले हुई जांचें व्यापक परिणामों पर ध्यान देने में नाकाम रही हैं। ऐसे में एक राष्ट्रीय नीति बनाना व्यापक हित में होगा।


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