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शाह जफर के उत्तराधिकारी की लाल किले पर दावा करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
Bharti Sahu
6 May 2025 12:34 PM IST

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शाह जफर
New Delhi :नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लाल किले पर दावा करने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा होने का दावा किया था। महिला ने लाल किले पर कानूनी 'उत्तराधिकारी' होने के नाते कब्जा करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुरू में ही याचिका को "गलत" और "निरर्थक" करार दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सीजेआई ने कहा, "शुरू में दायर की गई रिट याचिका गलत और निरर्थक थी। इस पर विचार नहीं किया जा सकता।"पीठ ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। वकील ने कहा, "याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की सदस्य हैं।" सीजेआई ने कहा कि अगर दलीलों पर विचार किया जाए तो "केवल लाल किला ही क्यों, फिर आगरा, फतेहपुरी सीकरी आदि के किले क्यों नहीं"
दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पिछले साल 13 दिसंबर को बेगम द्वारा दिसंबर 2021 के एक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चुनौती ढाई साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। बेगम ने कहा कि वह अपने खराब स्वास्थ्य और अपनी बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकीं। उच्च न्यायालय ने कहा, "हमें उक्त स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगता है, यह देखते हुए कि देरी ढाई साल से अधिक की है। याचिका को (एकल न्यायाधीश द्वारा) कई दशकों से अत्यधिक विलंबित होने के कारण खारिज कर दिया गया था। देरी की माफी के लिए आवेदन खारिज किया जाता है। नतीजतन, अपील भी खारिज की जाती है। यह समय-सीमा के कारण वर्जित है।"
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