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दिल्ली-एनसीआर
SC ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर खुद शुरू की सुनवाई
Tara Tandi
10 July 2025 12:58 PM IST

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Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने जाँच एजेंसियों द्वारा कानूनी सलाह देने वाले या मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को तलब करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया है।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी।
यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी करने के कुछ समय बाद आया है, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के समन की काफी आलोचना हुई थी।
25 जून को, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन के सिंह की एक शीर्ष अदालत की पीठ ने जाँच एजेंसियों द्वारा वकीलों को तलब करने के मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था।
पीठ ने कहा था कि "कानूनी पेशा न्याय प्रशासन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो वकील अपनी कानूनी प्रैक्टिस में लगे हैं, उनके कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं जो इस तथ्य के कारण सुनिश्चित हैं कि वे कानूनी पेशेवर हैं, और वैधानिक प्रावधानों के कारण भी। जाँच एजेंसियों/पुलिस को किसी मामले में पक्षकारों को सलाह देने वाले बचाव पक्ष के वकील/अधिवक्ताओं को सीधे बुलाने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमज़ोर करेगा और न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा भी होगा।"
अदालत ने कहा था, "जो दांव पर है वह न्याय प्रशासन की प्रभावशीलता और वकीलों की कर्तव्यनिष्ठा और उससे भी महत्वपूर्ण, निडरता से अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता है। चूँकि यह मामला सीधे न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है, इसलिए किसी पेशेवर को जाँच एजेंसी/अभियोजन एजेंसी/पुलिस के इशारे पर काम करने देना, जहाँ वह मामले में वकील है, प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य प्रतीत होता है।"
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