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गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग वाली अफजाल अंसारी की याचिका पर SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया
Rani Sahu
15 Sep 2023 6:03 PM GMT

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नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में उसकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली अफजल अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने की, जिन्होंने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 सितंबर तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
अफ़ज़ल अंसारी, जिनका प्रतिनिधित्व वकील जुबेर अहमद खान ने किया था, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले में उन्हें दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी है।
बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, ग़ाज़ीपुर की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अफ़ज़ल अंसारी को ग़ाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी ठहराया और चार साल कैद की सजा सुनाई।
बाद में वह इस मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए।
इलाहाबाद HC ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। (एएनआई)
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