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SC ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तारी से दी अंतरिम सुरक्षा दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी, जिनके खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान एक रैली में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश …
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी, जिनके खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान एक रैली में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने उमर अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर ध्यान दिया कि कथित भड़काऊ भाषण याचिकाकर्ता के भाई अब्बास अंसारी द्वारा दिया गया था।
इसके अलावा, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि अब्बास अंसारी को एक सह-अभियुक्त के साथ पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है।दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया: “चार सप्ताह की अवधि के भीतर नोटिस जारी करें। इस बीच, याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से बचाया गया है।”
दिसंबर 2023 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उमर अंसारी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया - जो चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर इलाके में एक सार्वजनिक बैठक मंच पर कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को धमकी देने के मामले में सह-अभियुक्त था।
भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मऊ पुलिस ने मार्च 2022 में अंसारी बंधुओं पर आईपीसी की धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव या अपमान का अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।
इससे पहले पिछले साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन करने को कहा था। उन्होंने दलील दी थी कि उन पर केवल मंच साझा करने का आरोप लगाया गया था जब उनके भाई ने कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विवादास्पद भाषण दिया था।
