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सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी को आत्मसमर्पण से छूट दी
Gulabi Jagat
23 May 2024 8:15 AM GMT
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत में तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजेश दास को यौन उत्पीड़न मामले में आत्मसमर्पण से छूट दे दी है, जिसमें उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और 12 जुलाई तक मामले में उसका जवाब मांगा। पीठ ने आदेश दिया, "इस बीच, याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी जाएगी।" शीर्ष अदालत ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिस अधीक्षक के यौन उत्पीड़न के 2021 के मामले में आत्मसमर्पण से छूट की मांग करने वाली दास की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना फरवरी 2021 में हुई जब दास और महिला अधिकारी एक चुनाव अभियान के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। जून 2023 में, विल्लुपुरम की एक ट्रायल कोर्ट ने दास को एक महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया। बाद में, फरवरी 2024 में, विल्लुपुरम प्रधान सत्र न्यायालय ने सजा को बरकरार रखा। बाद में, दास ने सजा को निलंबित करने और ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने से छूट की मांग करते हुए दो याचिकाओं के साथ मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. जब 23 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने इसे चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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