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सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए केस एर्नाकुलम ट्रांसफर करने की छात्रसंघ नेता की याचिका खारिज की
Rani Sahu
10 April 2023 5:42 PM GMT
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की छात्र इकाई के नेता के.ए. रऊफ शरीफ ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को लखनऊ से केरल के एर्नाकुलम स्थानांतरित करने की मांग की है। जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और पंकज मिथल की पीठ ने कहा : हमें इस स्थानांतरण का आदेश देने के लिए कोई कानूनी रूप से वैध और न्यायसंगत आधार नहीं मिला। इसलिए यह स्थानांतरण याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो तदनुसार निपटाया जाता है।
पीठ ने कहा कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत एर्नाकुलम में विशेष न्यायाधीश द्वारा हिरासत में भेजा गया था और इसलिए लखनऊ में शिकायत दर्ज करना अनुचित है, कानूनी रूप से ठीक नहीं है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 दिसंबर, 2020 को केरल में गिरफ्तार किया गया था और उसे 13 दिसंबर, 2020 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 24 दिसंबर, 2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 14 दिनों की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत प्रदान करने के लिए प्रधान सत्र न्यायाधीश, एर्नाकुलम के समक्ष संहिता की धारा 167(2) के तहत एक आदेश अनिवार्य रूप से उस मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाना था, जिसके पास एक अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है। वास्तव में धारा 167(2) में ये शब्द हैं कि क्या उसके पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं। इसलिए, संहिता की धारा 167(2) के आसपास घूमने वाला तर्क भी विफल हो जाता है।
इसने जोर देकर कहा कि लखनऊ में एक विशेष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए शिकायत पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कमी नहीं कही जा सकती।
--आईएएनएस
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