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दिल्ली-एनसीआर
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सत्र अदालत को दिया निर्देश
Deepa Sahu
21 Sep 2022 7:12 AM GMT
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रधान और सत्र न्यायाधीश, राउज एवेन्यू को 22 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन मामले में कार्यवाही को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। कोर्ट।
जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अप्रैल में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत निजी फर्मों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद जैन को गिरफ्तार किया था।
Supreme Court directs Principal and Sessions Judge, Rouse Avenue, to hear and decide on September 22 itself the application of Enforcement Directorate seeking to transfer the proceedings in a money laundering case against Delhi Health Minister Satyendra Jain to another court. pic.twitter.com/6Zqzt6KJA7
— ANI (@ANI) September 21, 2022
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 24 अगस्त, 2017 को धारा 13(2) r/w 13(1)(e) के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988। सीबीआई ने 3 दिसंबर, 2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पद पर रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।
Deepa Sahu
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