- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- SC ने श्री कृष्ण...
दिल्ली-एनसीआर
SC ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित याचिका पर सुनवाई नवंबर तक स्थगित की
Gulabi Jagat
9 Aug 2024 3:13 PM GMT
x
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी रखने को कहा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया था।
यह आदेश शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग की नियुक्ति के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया था।अदालत ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रखी जा सकती है लेकिन आयोग को सुनवाई की अगली तारीख तक निष्पादित नहीं किया जा सकता है। शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट की समिति ने शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए आवेदन को अनुमति दी गई थी, जहां प्राचीन काल से मुस्लिम समुदाय द्वारा नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है।
याचिका की प्रति में कहा गया है, "उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया है, आयोग की नियुक्ति के लिए आवेदन को अनुमति दे दी है, जिसका आवेदन सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत बिना किसी निर्णय के लंबित रखा गया है।" प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तस्नीम अहमदी, महमूद प्राचा और आरएचए सिकंदर ने किया।
सर्वोच्च न्यायालय मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विचार कर रहा है। इससे पहले प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने शीर्ष न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी, जिसमें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा , उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर दिया गया था। मस्जिद ईदगाह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी मामलों को जिला न्यायालय मथुरा , उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व की मांग करते हुए मथुरा कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। अपने कानूनी मुकदमे में अग्निहोत्री ने कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी। मथुरा कोर्ट में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह (मस्जिद) समिति द्वारा हिंदू भक्तों द्वारा शुरू किए गए 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। (एएनआई)
TagsSCश्री कृष्ण जन्मभूमिशाही ईदगाह मस्जिद विवादShri Krishna's birthplaceShahi Idgah Mosque disputeजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Gulabi Jagat
Next Story