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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम को मिलेगी नियमित जमानत, कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
Renuka Sahu
21 Aug 2022 1:51 AM GMT
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फाइल फोटो
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। इस बीच, सत्येंद्र जैन की तरफ से भी इस मामले में नए सिरे से जमानत याचिका दायर की है। इस पर अदालत ने शनिवार को आंशिक दलीलें सुनीं और 23 अगस्त को आगे की दलीलें सुनने का फैसला किया।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने शनिवार को पूनम जैन को दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रखने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने अन्य दो आरोपियों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। इससे पहले 6 अगस्त को पूनम जैन को अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी।
अदालत ने पाया था कि जांच के दौरान पूनम जैन, सुनील कुमार जैन और अजीत कुमार जैन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। साथ ही इस मामले में ईडी द्वारा पहले ही आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। आरोपपत्र के मुताबिक इस मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 10 आरोपी यानी चार निजी फर्म और छह लोग आरोपी हैं जिनमें सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच, शनिवार को, अदालत ने दो अन्य गिरफ्तार आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी आंशिक दलीलें सुनीं और बाद में 23 अगस्त को आगे की दलीलें पेश करने के आदेश दिए हैं।
आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था
हाल ही में अदालत ने धनशोधन मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया था।
छह जून को कई जगह मारे थे छापे
प्रवर्तन निदेशालय ने 6 जून को दिल्ली और एनसीआर में विभिन्न स्थानों पर की गई अपनी दिनभर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।
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