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सागर राणा मर्डर केस : दिल्ली पुलिस ने HC से कहा- 'सुशील और उसके साथियों से डरते हैं गवाह, नहीं दी जाए जमानत'

Kunti Dhruw
29 March 2022 10:23 AM GMT
सागर राणा मर्डर केस : दिल्ली पुलिस ने HC से कहा- सुशील और उसके साथियों से डरते हैं गवाह, नहीं दी जाए जमानत
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दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सागर राणा हत्याकांड के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए.

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सागर राणा हत्याकांड के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए, कहा कि मामले के गवाह पहलवान और उसके सहयोगियों से डरते हैं। इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं।

दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में आगे कहा कि आरोपी वर्तमान मामले का मुख्य आरोपी है और उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी और इस अपराध के लिए हरियाणा और दिल्ली के खूंखार अपराधियों को जुटाने सहित अलग-अलग जगहों से पीड़ितों का अपहरण करने के लिए हथियारों और आदमियों की व्यवस्था की थी।
पुलिस ने आगे कहा कि चूंकि आरोपी बहुत प्रभावशाली और हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, इसलिए उसके गवाहों को प्रभावित करने / धमकी देने की पूरी संभावना है। पुलिस ने कहा कि वह एक दुनियाभर में घूमा हुआ (ग्लोबट्रॉटर) है और अगर उसे जमानत मिल जाती है तो वह फरार हो भी सकता है।दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए सबूत यानी कपड़े, मोबाइल फोन, अपराध के हथियार, डीवीआर आदि को गायब कर दिया था। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें अब तक 18 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पहचाने गए शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच अभी जारी है। यह मामला सोमवार को तलवंत सिंह की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, जिसे बाद में 24 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब प्रसिद्ध लोग इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, तो समाज पर इसके बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव होते हैं। निचली अदालत ने कहा था कि इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमित जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए वर्तमान जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 23 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस के अनुसार, सुशील अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था और सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को पार कर गया था। गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में उसने लगातार अपने सिम कार्ड भी बदले।हालांकि, अपनी जमानत याचिका में सुशील कुमार ने जोर देकर कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसकी "झूठी और दोषी छवि" पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मीडिया को गलत तरीके से उनके और प्रसिद्ध गैंगस्टरों के बीच संबंध होने की गलत जानकारी दी गई।
गौरतलब है कि दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के इलाके में पहलवान सुशील और उसके साथियों ने 04 मई 2021 की रात कथित तौर पर एक फ्लैट से जूनियर पहलवान सागर राणा और उसके दोस्तों सोनू महाल और अमित कुमार का अपहरण कर लिया था और फिर उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। इसमें सागर बुरी तरह घायल हो गया था और इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी।
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