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पत्रकारों की सुरक्षा: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
Tara Tandi
26 July 2026 1:01 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक 'नेशनल मिनिमम प्रोटोकॉल' (राष्ट्रीय न्यूनतम नियम) बनाया जाए। साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान मीडिया कर्मियों पर हुए कथित हमलों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है।
वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने अपनी निजी हैसियत से यह रिट याचिका दायर की है। इसमें पत्रकारों, कैमरामैन और मीडिया कर्मियों को विरोध स्थलों से रिपोर्टिंग करते समय भीड़ की हिंसा, यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने और काम में बाधा डालने जैसी घटनाओं से बचाने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही, इन घटनाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है।
याचिका में CCTV फुटेज, पुलिस की वीडियोग्राफी, ड्रोन और बॉडी-कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस और कंट्रोल-रूम रिकॉर्ड, तैनाती के रिकॉर्ड, पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड और पत्रकारों या मीडिया संगठनों द्वारा स्वेच्छा से दी गई ओरिजिनल वीडियो फ़ाइलों को सुरक्षित रखने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
इसमें यह भी मांग की गई है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात अधिकारियों से अलग अधिकारियों द्वारा एक तय समय-सीमा में जांच की जाए, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और मिली शिकायतों, दर्ज FIR, सुरक्षित किए गए सबूतों और जांच के कदमों की जानकारी देते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।
जंतर-मंतर और उसके आसपास छात्र विरोध-प्रदर्शनों के दौरान 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच हुई घटनाओं का ज़िक्र करते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई पत्रकारों को भीड़ के कुछ हिस्सों ने अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते समय निशाना बनाया।
याचिका में 'टाइम्स नाउ' के रिपोर्टर देव कोटक पर कथित हमले, अन्य पत्रकारों और कैमरामैन पर हमलों, डराने-धमकाने की घटनाओं और एक महिला रिपोर्टर के साथ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी के आरोपों का ज़िक्र किया गया।
इसमें स्पष्ट किया गया कि इन रिपोर्टों को तथ्यों के तौर पर नहीं, बल्कि सबूतों को सुरक्षित रखने और स्वतंत्र जांच की ज़रूरत को रेखांकित करने के लिए पेश किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया, "संविधान मीडिया की आलोचना, किसी चैनल के बहिष्कार, शांतिपूर्ण नारों और सार्वजनिक असहमति की रक्षा करता है। यह हमले, आपराधिक धमकी, लिंग-आधारित दुर्व्यवहार, छीन-झपट, गलत तरीके से रोकने, दंगा करने या रिकॉर्डिंग उपकरण को नष्ट करने की रक्षा नहीं करता है।"
इसमें आगे कहा गया, "पत्रकार अपने कॉर्पोरेट नियोक्ता का दूसरा रूप नहीं होता है। मुख्यधारा के टेलीविज़न के प्रति गंभीर सार्वजनिक अविश्वास भी माइक्रोफ़ोन पकड़े हुए व्यक्ति को सज़ा देने का निजी लाइसेंस नहीं बन सकता है।" याचिका में कहा गया है कि मांगी गई राहत को सबूतों को सुरक्षित रखने, पीड़ित की सुरक्षा और निष्पक्ष जवाबदेही तक "सावधानीपूर्वक सीमित" रखा गया था, और इसमें विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग बयानों या दावों पर कोई फैसला नहीं मांगा गया था।
इसमें यह भी बताया गया कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी याचिकाएं 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं, जबकि दिल्ली की घटनाओं से जुड़ी कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
याचिकाकर्ता ने मौजूदा PIL को संबंधित मामलों के साथ जोड़ने या इसे एक साथ चलने वाली कार्यवाही के तौर पर देखने का अनुरोध किया है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को हिंसा की धमकियों के आगे नहीं छोड़ा जा सकता और सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह कानूनी अभिव्यक्ति की रक्षा करे और सबूतों को सुरक्षित रखे।
इसमें आगे कहा गया कि सबूतों को सुरक्षित रखने, निष्पक्ष जांच और राष्ट्रीय मीडिया-सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग करने वाला एक ज्ञापन 24 जुलाई को ही अधिकारियों को सौंपा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं बताई गई, जिसके कारण यह PIL दाखिल करनी पड़ी।
याचिका में कहा गया, "इसलिए इस याचिका को राजनीतिक जवाबी-बयान के तौर पर नहीं, बल्कि निष्पक्ष जवाबदेही के लिए एक संवैधानिक अपील के तौर पर तैयार किया गया है: शांतिपूर्ण विरोध की रक्षा करें; पत्रकारों की रक्षा करें; कानून के दायरे में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की रक्षा करें; व्यक्तिगत हिंसा पर मुकदमा चलाएं; गैर-कानूनी बल प्रयोग की जांच करें; और एक-दूसरे से अलग करने के लिए ज़रूरी सबूतों को सुरक्षित रखें।"
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