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कर्मचारियों के अलाव जलाने पर RWA और मालिकों पर जुर्माना लगेगा : Delhi govt
New delhi नई दिल्ली : सरकार ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs), हाउसिंग सोसाइटियों, सरकारी और प्राइवेट जगहों, कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा काम पर रखा गया कोई भी व्यक्ति सर्दियों में खुले में आग न जलाए। साथ ही, चेतावनी दी है कि ऐसी संस्थाएं नियमों का उल्लंघन करने पर ज़िम्मेदार होंगी।यह कदम राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण लेवल और खुले में आग जलाने की शिकायतों में तेज़ी से बढ़ोतरी के बीच उठाया गया है।पर्यावरण विभाग ने 24 दिसंबर के एक आदेश में कहा, "बायोमास, पत्ते, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, या किसी भी दूसरे जलने वाले सामान को, चाहे वह हीटिंग के लिए हो या किसी और काम के लिए, खुले में जलाना पूरी तरह से मना है।"आदेश में यह भी कहा गया है कि RWAs, हाउसिंग सोसाइटियां और दूसरी संस्थाएं सिक्योरिटी, सफ़ाई, बागवानी और दूसरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए "काफ़ी हीटिंग इंतज़ाम (इलेक्ट्रिक/मंज़ूर ईंधन के ज़रिए)" देने के लिए ज़िम्मेदार होंगी।आदेश में आगे चेतावनी दी गई, “ये निर्देश तुरंत लागू होंगे और पूरे सर्दियों के मौसम में और जब तक हवा की क्वालिटी खराब रहेगी या अगले आदेश तक लागू रहेंगे।





