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RSS defamation case: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की 5 फरवरी से रोजाना होगी सुनवाई

Deepa Sahu
29 Jan 2022 1:33 PM GMT
RSS defamation case: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की 5 फरवरी से रोजाना होगी सुनवाई
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को यह फैसला किया। दीवानी कोर्ट के न्यायाधीश और भिवंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जेवी पालीवाल ने यह आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है। इसलिए इस पर प्राथमिकता से सुनवाई की जरूरत है। दरअसल, शीर्ष कोर्ट ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का तेज गति से निपटारा करने को कहा था। मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा कि क्या दोनों पक्षों के वकील रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं।
इससे पहले आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी शहर में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था। अपने भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंते ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।


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