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200 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

Gulabi Jagat
9 Jan 2023 11:05 AM GMT
200 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया
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200 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग मामला
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की करीबी सहयोगी पूजा सिंह की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने पहले उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को मामले में वित्तीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा और इसे 2 फरवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया।
पूजा सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता सतीश पाण्डेय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए यह विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता आरोपी लीना मारिया पालौस द्वारा संचालित उक्त नेल आर्टिस्टरी के कर्मचारियों में से एक है और वह उसके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। बॉस के रूप में और जब वह उसके कर्मचारी के रूप में गुजरती है।
याचिकाकर्ता कथित मुख्य अभियुक्त के अपराध-रैकेट के बारे में जाने बिना अपने बॉस के निर्देश पर उक्त कृत्यों को अपनी सेवा के एक हिस्से के रूप में समझ रही थी, लेकिन यह सच है कि उसने कभी भी जेल और जांच में अभियुक्तों को कथित लेख की आपूर्ति नहीं की। एजेंसी को याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य अभियुक्त को जेल में उक्त कथित वस्तुओं की आपूर्ति के प्रभाव का कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला है।
एडवोकेट सतीश पांडेय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता 26 वर्षीय अविवाहित लड़की है और जो चेन्नई शहर में लीना मारिया पालौस द्वारा चलाए जा रहे नेल आर्टेस्ट्री ब्यूटी सैलून में आजीविका के लिए नौकरी में शामिल हुई थी। जब नियोक्ता लीना को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली की जेल में बंद कर दिया, तो वह अपने बॉस के निर्देश और सलाह का पालन करने के लिए बाध्य थी, जो जेल में बंद है।
वकील ने कहा, "याचिकाकर्ता इस हाई-प्रोफाइल अपराध सिंडिकेट से पूरी तरह से अनजान थी, जैसा कि कथित तौर पर मुख्य आरोपी द्वारा चलाया जाता है। उसका 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि ईडी ने मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया है।"
2022 के जुलाई महीने में पूजा सिंह को गिरफ्तार करते हुए, ईडी ने कहा, वह असहयोगी है और अपने बयान में टालमटोल करती है। सुकेश के कहने पर उसने अपने फोन का डाटा डिलीट कर दिया।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पूजा सिंह के पास भौतिक साक्ष्य और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जानकारी है और वह जानबूझकर इसे रोक रही है/ प्रकट नहीं कर रही है।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तों की हिरासत में पूछताछ अपराध में शामिल व्यक्तियों की पहचान और अपराध की आय के अंतिम उपयोग, उनके लाभकारी मालिकों, संबंधित गतिविधियों/वित्तीय लेन-देन, लेयरिंग और गहरे मार्ग का पता लगाने के लिए आवश्यक है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसके द्वारा सह-अभियुक्तों के साथ रची गई साजिश।
यह भी आरोप लगाया गया था कि पूजा सिंह सुकेश चंद्रशेखर को अपने सहयोगियों के पास रखे धन को स्थानांतरित करने के लिए जानकारी देने में सहायता कर रही थी।
यह भी आरोप लगाया गया था कि पूजा सिंह को इस तथ्य की जानकारी थी कि सुकेश और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली नेल आर्टिस्ट्री में बिक्री अपराध की आय के समामेलन से थी और अभी भी ऐसा करना जारी है।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पूजा सिंह ने सुकेश चंद्रशेखर को उसके माध्यम से संदेशों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देकर अपराध की आय को कम करने में मदद की, जिसके लिए उसने एक अच्छी रकम का भुगतान किया। इसलिए उनके यह मानने के कारण हैं कि अभियुक्त पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।
200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।
ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को इस मामले में आरोपी बनाया है। ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2022 में मामले में जैकलीन को नियमित जमानत दे दी थी।
200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने का आरोप लगाया गया है, जबकि वह दिल्ली की जेल में बंद था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में धन के लेन-देन की जांच कर रहा है। (एएनआई)
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