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दिल्ली-एनसीआर
नकद जमानत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के रिकॉर्ड कीपर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका वापस ली
Kiran
12 Jun 2025 11:24 AM IST

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NEW DELH नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट में तैनात एक रिकॉर्ड कीपर (अहलमाद) पर जमानत हासिल करने के लिए विचाराधीन कैदियों से रिश्वत लेने का आरोप है, उसने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा जांच के घेरे में आए मुकेश कुमार ने बुधवार को अपनी याचिका वापस ले ली, जिस दिन बहस होनी थी। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए भविष्य में नई याचिका दायर करने की छूट दी। कुमार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आयुष जैन ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह एसीबी को निर्देश दे कि वह आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए कहने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत उचित नोटिस जारी करे।
उन्होंने कुमार के बयान के दौरान एक अधिवक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति भी मांगी। अतिरिक्त स्थायी वकील संजीव भंडारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एसीबी ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। बढ़ती जांच के बीच जमानत वापस ली गई। कुमार के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के एक विशेष न्यायाधीश को राउज एवेन्यू से उत्तर-पश्चिम रोहिणी स्थानांतरित कर दिया था। कुमार पर 16 मई को एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर आरोपियों से उनकी जमानत की सुविधा के बदले रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
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