- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- घरेलू हिंसा कानून के...
दिल्ली-एनसीआर
घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षित और स्वस्थ रहने का अधिकार वैवाहिक घरेलू अधिकारों का हिस्सा : दिल्ली हाईकोर्ट
Rani Sahu
5 April 2023 4:15 PM GMT
x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून के तहत ससुराल में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल है। यह फैसला महिला की याचिका पर आया, जिसने अपने पति और सास पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला के आरोप के अनुसार, उसके पति और सास ने जानबूझकर उसे परेशान करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए घर में 10 आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला ने स्वीकार किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण, वैवाहिक घर (ससुराल) में रहने के अधिकार के हिस्से के रूप में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के अधिकार को शामिल करता है। पिछले महीने पारित आदेश में, उसने यह भी कहा कि निचली अदालत को शुरू में पक्षों के बीच समान संतुलन पर विचार करना चाहिए था। न्यायाधीश ने पति और सास को चार सप्ताह के भीतर महिला की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जबकि मामले को मई में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसके पति और सास के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इससे पहले निचली अदालत में महिला ने तर्क दिया था कि उसके पति और सास द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो घर में 10 आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं।
महिला ने दावा किया कि ऐसा उसे मानसिक प्रताड़ित करने के इरादे से किया जा रहा है। महिला का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि इस अधिनियम ने उसके जीवन के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया, क्योंकि इससे बीमारियों का खतरा था। वकील ने उत्पीड़न के सबूत के तौर पर कुत्तों की तस्वीरें भी पेश कीं।
--आईएएनएस
Tagsताज़ा समाचारब्रेकिंग न्यूजजनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूज़लेटेस्ट न्यूज़न्यूज़ वेबडेस्कआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरहिंदी समाचारआज का समाचारनया समाचारदैनिक समाचारभारत समाचारखबरों का सिलसीलादेश-विदेश की खबरTaaza Samacharbreaking newspublic relationpublic relation newslatest newsnews webdesktoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newstoday's newsNew newsdaily newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rani Sahu
Next Story