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रेरा की लखनऊ और नोएडा के बिल्डरों पर गिरी गाज, लगाया करोड़ो का जुर्माना
एनसीआर नोएडा: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपी रेरा की 115वीं बैठक में यह कार्रवाई की गई। इनमें से ज्यादातर बिल्डर एनसीआर के हैं।
यूपी रेरा ने 15 दिन के अंदर लंबित आदेशों का पालन करने और 30 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश दिया है।
यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि यूपी रेरा की बैठक में 22 बिल्डरों के मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें प्रोजेक्ट पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार और मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल का पालन नहीं करने से जुड़ी थी, जबकि सबसे अधिक शिकायतें गौतमबुद्ध नगर व लखनऊ की थी, जिनका निस्तारण कराया गया है।
उन्होंने बताया कि यूपी में अभी तक करीब 47,790 शिकायतें दर्ज हो चुकी है इनमें से लगभग 42,700 का निस्तारण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन बिल्डरों ने आदेश का पालन नहीं किया है उन 13 बिल्डरो पर 1.39 करोड का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डेनिया इंडिया, हेबे इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, शुभ एडवाइजर्स, सॉलिटेयर इंफ्रा होम्स, सुपरटेक टाउनशिप, उप्पल चड्ढा डेवलपर्स, अजनारा रीयलटेक, एटीएस रियल्टी, महागुण (इंडिया), लक्ष्य रियल इंफ्रा, कैपिटल इंफ्राटेक होम आदि बिल्डरों पैसा जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।