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Yamuna के पास से मार्च 26 तक प्लांट हटाएं: हाईकोर्ट ने डीएमआरसी से कहा

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को आदेश दिया है कि वह 31 मार्च, 2026 तक यमुना के डूब वाले इलाकों में सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दे और वहां मौजूद अपने कास्टिंग यार्ड और बैचिंग प्लांट को हटा दे। कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) को भी फटकार लगाई क्योंकि वह पिछले कोर्ट के निर्देशों के बावजूद फैसिलिटी को हटाने में नाकाम रहा।11 दिसंबर को, हाई कोर्ट ने मेट्रो कॉर्पोरेशन को यह इलाका खाली करने का निर्देश दिया था।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने 22 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा कि हालांकि कोर्ट ने जुलाई 2024 में DDA को यमुना नदी के किनारे से सभी अतिक्रमण और अवैध कंस्ट्रक्शन हटाने का साफ निर्देश दिया था, लेकिन DMRC के टेम्पररी बैचिंग प्लांट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई – यह एक फैसिलिटी है जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास सीमेंट और रेत जैसे कच्चे माल को मिलाने के लिए किया जाता है।





