दिल्ली-एनसीआर

पीएम पर टिप्पणी: SC ने पवन खेड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर लखनऊ ट्रांसफर की, जमानत 10 अप्रैल तक बढ़ाई

Deepa Sahu
20 March 2023 1:58 PM GMT
पीएम पर टिप्पणी: SC ने पवन खेड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर लखनऊ ट्रांसफर की, जमानत 10 अप्रैल तक बढ़ाई
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज तीन प्राथमिकियों को एक साथ मिला दिया और उन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्थानांतरित कर दिया।
10 अप्रैल तक अंतरिम जमानत का विस्तार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति केबी पारदीवाला की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि खेड़ा के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।
तीन प्राथमिकी में से दो वाराणसी के छावनी थाने और लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई थीं। तीसरी प्राथमिकी असम में दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि तीनों प्राथमिकी को लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्थानांतरित कर दिया जाए। खेड़ा, जिनकी अंतरिम जमानत 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी, को इस मामले में नियमित जमानत लेने के लिए लखनऊ में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में पेश होना होगा। 17 फरवरी को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के सिलसिले में असम पुलिस ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
कांग्रेस प्रवक्ता को दिल्ली हवाईअड्डे से तब गिरफ्तार किया गया जब उन्हें रायपुर ले जाने वाले विमान से उतारा गया। उन्होंने 23 फरवरी को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत ली थी, जब सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने उन्हें एक दिन पहले तत्काल सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत दे दी थी।
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