दिल्ली-एनसीआर

तेजिंदर पाल बग्गा को राहत, हाईकोर्ट ने कहा- 5 जुलाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

Renuka Sahu
10 May 2022 6:32 AM GMT
Relief to Tejinder Pal Bagga, High Court said – no action will be taken till July 5
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फाइल फोटो 

तेजिंदर बग्गा के गिरफ्तारी वारंट मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस चितकारा की कोर्ट मामने की सुनवाई कर रही है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तेजिंदर बग्गा के गिरफ्तारी वारंट मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस चितकारा की कोर्ट मामने की सुनवाई कर रही है. सुनवाई की शुरूआत में कहा गया कि हेबियस कॉर्प्स की याचिका में कही भी बग्गा का जिक्र नहीं था. सिर्फ पुलिस अधिकारियों का जिक्र है. वहीं इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन मंजूर की. तेजिंदर पाल बग्गा को हरियाणा के बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि बग्गा पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

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