दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राहत

Saba Naaz
12 Aug 2025 5:20 PM IST
दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राहत
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Delhi दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि फिलहाल इन वाहनों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि वाहन मालिकों के खिलाफ कठोर कदम न उठाए जाएं। यह फैसला उन लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत लेकर आया है जो पिछले कुछ वर्षों से इस नियम को लेकर असमंजस की स्थिति में थे।
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