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न्यूज़क्रेडिट:आजतक
दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला सेक्स वर्कर को एक मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर को समाज में आम नागरिकों को मिले अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में लेकर उसको तोड़ें.
अदालत ने सोमवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जमानत नहीं दी जा सकती है. हाई कोर्ट में सेक्स वर्कर ने अपनी मां की सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी.
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता सेक्स वर्कर ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृति के लिए बाध्य किया और उसको वेश्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं दे रही थी. पुलिस का कहना था कि सेक्स वर्कर को एक वेश्यालय घर में पाया गया था, जहां से 13 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया था.