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छावला गैंगरेप मामले में दोषियों को बरी करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका मंजूर

Shantanu Roy
23 Nov 2022 3:26 PM GMT
छावला गैंगरेप मामले में दोषियों को बरी करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका मंजूर
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नई दिल्ली। दिल्ली के दिल दहला देने वाले छावला गैंगरेप मामले में दोषियों को बरी करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका मंजूर हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने छावला मामले में तीन दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले 2012 में दिल्ली के छावला में 19 साल की लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फांसी की सजा पाने वाले तीन दोषियों को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था।जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने को मंजूरी दी।
गौरतलब है कि 9 फरवरी 2012 को दिल्ली के छावला में रात को अपने ऑफिस से घर लौटने के दौरान 19 साल की एक लड़की को अगवा कर राहुल, रवि और विनोद नाम के तीन आरोपियों ने गैंगरेप किया और बाद उसे यातनाएं दीं। उसे बेरहमी से पीटा गया। पीड़िता के चेहरे और आंख में तेजाब डाल दिया गया।इतना ही नहीं लड़की के के शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से भी दागा गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 14 फरवरी 2012 को पीड़िता की लाश हरियाणा के रेवाड़ी में मिली थी। पीड़िता छावला के कुतुब विहार में रहती थी।
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