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ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Bhumika Sahu
16 Jun 2023 3:02 PM GMT
ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी
ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी रेलवे द्वारा सेवा में कमी नहीं है और यदि यात्री अपने सामान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें रेलवे को एक व्यवसायी को एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
व्यवसायी ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष दावा किया था कि एक ट्रेन से यात्रा करते समय उसकी कमर में बंधी बेल्ट में एक लाख रुपये खो गए थे, और उसने अपने नुकसान के लिए परिवहन दिग्गज से प्रतिपूर्ति की मांग की थी।
पीठ ने कहा, "हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सेवा में कमी कैसे कहा जा सकता है। यदि यात्री अपने सामान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।"शीर्ष अदालत एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ रेलवे द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसे सुरेंद्र भोला को 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
भोला 27 अप्रैल, 2005 को काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहा था और आरक्षित बर्थ पर था। उसने कहा कि वह पैसे, जो उसने कपड़े से बने एक बेल्ट में रखे थे और कमर में बांध रखे थे, उन दुकानदारों को देने जा रहा था, जिनके साथ उसका व्यापारिक लेन-देन था।
वह लगभग 3:30 बजे उठा और पाया कि बेल्ट गायब है और उसकी पतलून के दाहिने हिस्से का हिस्सा खुला हुआ है।
28 मई, 2005 को नीचे उतरने के बाद उसने दिल्ली में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) में प्राथमिकी दर्ज कराई।

सोर्स: पीटीआई
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