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राबड़ी और तेजस्वी हैं आरोपी, राबड़ी और तेजस्वी हैं आरोपी

Admin4
4 Aug 2022 4:03 PM GMT
राबड़ी और तेजस्वी हैं आरोपी, राबड़ी और तेजस्वी हैं आरोपी
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नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले (Railway Tender Scam) की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई (CBI) के मामले में तीन सितंबर और ईडी के मामले में 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.गुरुवार को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. तीनों ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. कोर्ट को ये सूचित किया गया कि सीबीआई (CBI) के मामले में हाईकोर्ट में 30 अगस्त को सुनवाई होने वाली है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई के मामले में 3 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. ईडी के मामले में कोर्ट को सूचित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं किया है. उसके बाद कोर्ट ने ईडी के मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

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