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नयी दिल्ली। दिल्ली के एक न्यायाधिकरण ने ‘द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट’ (टीईआरआई) की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के उस निष्कर्ष के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें संस्थान के पूर्व प्रमुख आर. के. पचौरी पर लगाए गए एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि की गई है। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि एक पुरुष को महिला की स्पष्ट सहमति और उसके स्पष्ट इनकार या उसकी निहित सहमति के बीच का अंतर पता होना चाहिए।
औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी अजय गोयल ने पचौरी के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया था कि आईसीसी के निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उन्होंने दावा किया था कि जांच पूर्व निर्धारित तरीके से और जल्दबाजी में की गई। न्यायाधिकरण ने पचौरी और शिकायतकर्ता के बीच हुए ईमेल और संदेशों के आदान-प्रदान पर गौर किया, जिस पर आईसीसी ने भरोसा किया था।
न्यायाधिकरण ने कहा कि बातचीत से पता चलता है कि संस्थान के पूर्व प्रमुख ने पीड़िता का शारीरिक व मानसिक शोषण किया और आरोपी ने पीड़िता के असुविधा और उदासीनता व्यक्त करने के बावजूद संदेश भेजना जारी रखा। पचौरी का हृदय संबंधी लंबी बीमारी के बाद 14 फरवरी 2020 को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उस समय यौन उत्पीड़न का मामला दिल्ली की एक अदालत में लंबित था। पचौरी के निधन के बाद अदालत ने मामला बंद कर दिया था।