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जनस्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही को लेकर देविका गोल्ड होम्स पर लगाया जुर्माना

Admin Delhi 1
8 July 2022 10:00 AM GMT
जनस्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही को लेकर देविका गोल्ड होम्स पर लगाया जुर्माना
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प्राधिकरण ने इसलिए की कार्रवाई: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के मुताबिक सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की टीम समय-समय पर मौके पर जाकर बल्क वेस्ट जनरेटरों के कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था का जायजा लेती रहती है। कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर कार्रवाई भी करती है।

अफसरों ने लिया जायजा: इसी कड़ी में देविका गोल्ड होम्स के निवाशियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने जनस्वाथ्य विभाग की टीम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर मुआयना किया।

40 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया: टीम को बेसमेंट में कूड़े का ढेर मिला। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में होने के बावजूद सोसाइटी में कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा था, जिस पर प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक डॉ उमेश चंद्रा, स्वास्थ्य निरीक्षक संजीव बिधूड़ी, भारत भूषण व मुदित त्यागी की टीम ने देविका गोल्ड होम्स पर 40,800 रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

3 दिनों में जमा करना होगा जुर्माना: टीम ने जुर्माने की रकम तीन कार्यदिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से कूड़े का उचित प्रबंधन कर ग्रेटर नोएडा को स्वच्‍छ बनाने में सहयोग की अपील की है। साथ ही लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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