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सरकारी अस्पताल के पास सबवे में बेड और टेंट उपलब्ध कराएं : Delhi HC

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) को बड़े सरकारी अस्पतालों के पास सबवे का चार्ज लेने और मरीज़ों के रिश्तेदारों के लिए तुरंत बेड और सर्दियों के लिए टेंट देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर देने से मना करना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है।कोर्ट ने आदेश दिया कि DUSIB बुधवार शाम तक इन सबवे को अपने हाथ में ले ले और ज़रूरी सुविधाओं के साथ टेंट या शेल्टर बनाए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सरकार और उसकी एजेंसियों की यह ड्यूटी है कि वे यह पक्का करें कि बेघर लोगों और इलाज की तलाश में आए लोगों को शेल्टर लेने के लिए काफी जगह मिले।कोर्ट ने कहा, “हमारा देश एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, और इसलिए, अगर नागरिकों को सही शेल्टर का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो यह संविधान के पार्ट III के तहत फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। राज्य और उसकी एजेंसियां, जैसे हॉस्पिटल, डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेहतर मेडिकल केयर की तलाश में हॉस्पिटल आने वाले लोगों को सही शेल्टर देने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।





