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ट्रेन में अपने सामान की रक्षा खुद करें, रेलवे जिम्मेदार नहीं

mukeshwari
17 Jun 2023 11:44 AM GMT
ट्रेन में अपने सामान की रक्षा खुद करें, रेलवे जिम्मेदार नहीं
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार ट्रेन यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री का पैसा या सामान चोरी जाता है। तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने अप्रैल 2005 में कपड़ा व्यापारी सुरेंद्र भोला, जो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की रिजर्व बर्थ पर यात्रा कर रहे थे। तभी उनका 100000 लाख रुपया का बैग चोरी हो जाने की रिपोर्ट, कराते हुए क्षतिपूर्ति का दावा किया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने रेलवे की सेवाओं में कमी मानते हुए रेलवे को 100000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के उस फैसले को निरस्त कर दिया है।

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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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