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'GST में बदलाव के कारण मिलने वाली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें': वाणिज्य मंत्रालय

New Delhi नई दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए संशोधन के कारण मिलने वाली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। भारतीय खुदरा विक्रेता संघ को भेजे एक पत्र में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को रसीद/बिल में जीएसटी में कटौती को जीएसटी छूट के रूप में दर्शाना चाहिए और उच्च प्रभाव वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
इसमें कहा गया है, "अपने नेटवर्क के माध्यम से 'जीएसटी के कारण छूट' को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। उदाहरण के लिए - अपने खुदरा नेटवर्क के माध्यम से पोस्टर/फ़्लायर्स और विज्ञापन (प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन)।"
विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि इस त्योहारी सीज़न के दौरान बिक्री के आंकड़ों पर नज़र रखी जाए और विभिन्न माध्यमों से उसे उजागर किया जाए।
22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बदलाव लागू होने पर साबुन से लेकर कार, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक - लगभग 400 उत्पादों की कीमतें कम हो जाएँगी।
22 सितंबर से, जीएसटी स्लैब संरचना बदल जाएगी - आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और बाकी सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत। 12 और 28 प्रतिशत की मौजूदा कर दरों को समाप्त कर दिया गया है।
संशोधित जीएसटी ढांचे में, अधिकांश दैनिक खाद्य और किराना वस्तुएँ 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आएंगी, जबकि ब्रेड, दूध और पनीर पर कोई कर नहीं लगेगा।





