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40 साल पुरानी भागीरथी प्लांट के पाइपलाइन को बदलने के लिया 271 करोड़ मंजूर

Admin Delhi 1
12 Oct 2022 6:43 AM GMT
40 साल पुरानी भागीरथी प्लांट के पाइपलाइन को बदलने के लिया 271 करोड़ मंजूर
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दिल्ली न्यूज़: दिल्ली सरकार व दिल्ली जल बोर्ड ने पूर्वी दिल्ली स्थित भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 40 साल पुरानी पानी की पाइपलाइन को बदलने के लिए 271 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीजेबी की 163वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले के साथ इस परियोजना को हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भागीरथी प्लांट पाइप लाइन के बदलने से पूर्वी दिल्ली के लाखों लोगों तक 130 एमजीडी साफ गंगाजल पहुंचाया जा सकेगा। दिल्लीवालों को 24 घंटे पानी मुहैया कराने की दिशा में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि करीब 35-40 वर्ष पूर्व भागीरथी डब्ल्यूटीपी के निर्माण के समय ट्रांस यमुना क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए तीन पीएससी पाइपलाइन बिछाए गए थे। वे अब काफी पूराने हो चुके है। डीजेबी की 22 अगस्त 2013 को आयोजित 112वीं बैठक में इन पाइपलाइनों (शाहदरा, जीके और जल विहार की पाइपलाइन) को बदलने के लिए 214 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। एक महत्वपूर्ण परियोजना होने के कारण इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से केन्द्रीय सहायता कोष के तहत राशि प्राप्त हो चुकी है। जगह की कमी के कारण, कंसल्टेंट द्वारा डब्ल्यूटीपी से दल्लूपुरा यूजीआर तक एक मुख्य पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव रखा गया, जो मौजूदा 1200 एमएम व्यास वाले तीन वाटरलाइन की जगह लेगी।

इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने निर्णय लिया गया है, इससे जिन 100 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य था, उन लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, दिल्ली में भूजल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना जरूरी है। इसे लेकर दिल्ली सरकार की ओर से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा। फिलहाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन में उपभोक्ताओं की मुश्किलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत 6 महीने यानि 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक वर्षा जल संरक्षण पेनाल्टी नहीं लगेगी। इस समय सीमा के अंदर उपभोक्ता अपने 100 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते है।

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