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निजी स्कूल बिना अनुमति के नहीं बढ़ा सकते फीस: शिक्षा निदेशालय
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली में सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी स्कूलों से शिक्षा निदेशालय ने अकादमिक सत्र 2022-23 के लिए फीस बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव मांगे हैं। निजी स्कूलों द्वारा यह प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेज के साथ 12 से 17 जून के बीच निदेशालय को भेजने होंगे। निदेशालय ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि किसी स्कूल द्वारा मैनुअली फीस बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के फीस बढ़ोत्तरी प्रस्ताव मांगे: जो स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजेंगे उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही निजी स्कूलों से आए प्रस्तावों की निदेशालय जांच करेगा। कारण योग्य पाए जाने पर ही स्कूल को फीस बढ़ोत्तरी की अनुमति मिलेगी। इस संदर्भ में पब्लिक स्कूल शाखा उपशिक्षा निदेशक योगेश पाल सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों को यह प्रस्ताव ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए भेजना होगा।
बिना निदेशालय की अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल: उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर चलने वाले निजी स्कूल बिना निदेशालय की अनुमति के फीस में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते। उन्हें फीस बढ़ाने के लिए निदेशालय से अनुमति लेना जरूरी है। अगर स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजता तो शैक्षणिक सत्र में वह फीस नहीं बढ़ा सकेगा। बिना मंजूरी के फीस बढ़ाने की निदेशालय को अगर कोई शिकायत मिलती है तो स्कूल पर अदालत के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसमें डीडीए की ओर से की गई लीज भी रद्द हो सकती है।