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डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Gulabi Jagat
26 April 2023 6:59 AM GMT
डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि पुलिस को लगा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी प्रारंभिक जांच की जरूरत है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने में उसे कोई झिझक नहीं है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है और पीठ पूरी सामग्री को देखेगी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जिसमें डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों की याचिका में गंभीर आरोप हैं।
अदालत ने कहा था, ''जो शिकायतें सीलबंद लिफाफे में दी जा रही थीं, उन्हें फिर से सील कर याचिका के तहत रखा जाएगा.'' अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस याचिका के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं की पहचान को संशोधित किया जाना चाहिए।
अदालत का निर्देश तब आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली पहलवान की याचिका का उल्लेख किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने SC को अवगत कराया था कि ये महिला पहलवान हैं जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है और नाबालिग लड़की स्वर्ण पदक विजेता है।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
विनेश फोगट और अन्य सात पहलवानों ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि वह दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी करे क्योंकि ऐसा करने में अत्यधिक देरी हो रही है।
WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन दुराचार और धमकी देने का आरोप लगाया था। सरकार ने WFI के संचालन की देखरेख के लिए पांच सदस्यीय निरीक्षण परिषद की स्थापना की। डब्ल्यूएफआई और उसके प्रमुख सिंह और अन्य कोचों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति की अध्यक्षता बॉक्सर मैरी कॉम कर रही हैं।
मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति से रिपोर्ट मांगी और पहलवानों की ताजा शिकायत की जांच शुरू कर दी है।
इस जनवरी में देश के कुछ प्रमुख पहलवानों के विरोध के बाद, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई और उसके प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और अन्य कोचों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक 'निरीक्षण समिति' के गठन की घोषणा की थी।
समिति को मंत्रालय को इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था।
शीर्ष पहलवानों ने शुक्रवार (21 अप्रैल) को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर अपना धरना फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बृज द्वारा एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों को परेशान किया गया और उनका शोषण किया गया। डब्ल्यूएफआई प्रमुख के रूप में भूषण।
दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया है। (एएनआई)
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