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पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार

Rounak Dey
20 Oct 2022 10:49 AM GMT
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में सेवारत अधिकारियों के लिए 20 फीसद रिजर्वेशन की बात कही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के सबमिशन को स्वीकार करना कठिन था। इसमें कहा गया था कि मौजूदा अध्ययन सत्र में सरकार का रिजालूशन लागू नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'हमारा विचार है कि बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।' सुप्रीम कोर्ट में आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई। इसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में कहा गया था। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य के शासकीय एवं नगरीय मेडिकल कालेजों में पीजी मेडिकल एवं डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20 फीसद सीट आरक्षित करने को सरकार की मंजूरी प्रदान दी जा रही है।

Rounak Dey

Rounak Dey

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