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दिल्ली-एनसीआर
'बुलडोजर न्याय' पर Supreme Court के फैसले पर देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
Gulabi Jagat
13 Nov 2024 10:15 AM GMT
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New Delhiनई दिल्ली : विवादित 'बुलडोजर न्याय' पर सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले पर देश भर के राजनीतिक नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, कुछ ने इस फैसले का स्वागत किया है जबकि अन्य ने अपनी चिंता व्यक्त की है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने फैसले का स्वागत किया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह फैसला उन लोगों पर एक तमाचा है जो 'बटेंगे तो कटेंगे' की बात करते हैं। यह राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी । एक खास समुदाय और गरीबों के खिलाफ कार्रवाई की गई...हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।"
इस बीच, मध्य प्रदेश में भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने फैसले पर सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, "...सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्देश एक तरह का आदेश होता है। अगर किसी खास कार्रवाई पर कोई टिप्पणी की गई है, तो उसके बारे में जानने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा।" बिहार कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी मोहन प्रकाश ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "यह इस सरकार की नीयत और नीति है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाता है लेकिन अगर किसी का नाम एफआईआर में आ जाता है और आप उस पर बुलडोजर चला देते हैं तो यह सरासर दुरुपयोग है...आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, मुझे डर है कि सरकार इसे भी नहीं मानेगी।"
उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है, सरकार इसका स्वागत करती है, विपक्ष भी इसका स्वागत करता है। सरकार किसी का घर गिराने का इरादा नहीं रखती है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है, तो जमीन खाली करा ली जाती है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बने घर को नहीं गिराती..." इससे पहले दिन में, शीर्ष अदालत ने 'बुलडोजर न्याय' पर अंकुश लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को एकतरफा दोषी घोषित नहीं कर सकती है या बिना उचित प्रक्रिया के उसकी संपत्ति को गिराने का फैसला नहीं कर सकती है।
फैसले में निर्देश दिया गया है कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसे पंजीकृत डाक से दिया जाना चाहिए और संपत्ति पर भी लगाया जाना चाहिए। नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन और तोड़फोड़ के कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना के आरोप लग सकते हैं।
इस निर्णय में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया गया कि संपत्ति को मनमाने ढंग से न छीना जाए। न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण की भी पुष्टि की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कार्यपालिका दोष निर्धारित करने या विध्वंस करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती।
यह निर्णय बुलडोजर विध्वंस की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बाद आया है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि इससे हाशिए पर पड़े और अल्पसंख्यक समुदाय असंगत रूप से प्रभावित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विध्वंस कानूनी रूप से किया जाए न कि कानून से इतर दंड के रूप में। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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