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पुलिस ने कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों और आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज किया

Delhi दिल्ली : बिहार में एक आवारा कुत्ते को निवास प्रमाण पत्र दिए जाने की घटना से हड़कंप मच गया है।
इस संबंध में पुलिस ने आवेदक और आवेदन की जाँच कर प्रमाण पत्र जारी करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बिहार में चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष और गहन पुनरीक्षण कर रहा है और निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है। ऐसे में, एक कुत्ते के नाम पर इस सरकारी दस्तावेज़ की ख़रीद ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
निवास प्रमाण पत्र में आवारा कुत्ते की तस्वीर, माता और पिता का नाम भी शामिल है। बिहार में लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसका दुरुपयोग करने वाले एक व्यक्ति ने जानबूझकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। जिन सरकारी अधिकारियों को इसकी उचित जाँच कर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने अपना काम ठीक से न करते हुए कुत्ते को निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
पटना के ग्रामीण इलाके में हुई इस घटना को लेकर ज़िला प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई है। तदनुसार, आवेदक और कंप्यूटर में आवेदन दर्ज करने वाले और प्रमाण पत्र जारी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
इस संबंध में, ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जाँच में पता चला कि दिल्ली में रहने वाली एक महिला ने अपने कुत्ते का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड ऑनलाइन अपलोड किया था। जिस कर्मचारी ने पहली बार कंप्यूटर में विवरण दर्ज किया था, उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया गया। इसमें शामिल राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।





