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New delhi नई दिल्ली : दो सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने उस यात्री का डिटेल में बयान दर्ज किया, जिस पर पिछले हफ़्ते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर एक ऑफ-ड्यूटी एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट ने कथित तौर पर हमला किया था। यह घटना के संबंध में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के एक दिन बाद हुआ।डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (IGI एयरपोर्ट) विचित्र वीर ने कहा, “शिकायतकर्ता (दीवान) को आज उनका डिटेल में बयान दर्ज करने, सबूत इकट्ठा करने और उनका मेडिकल जांच करवाने के लिए बुलाया गया था। मामले में सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने और सबूत इकट्ठा करने का काम जारी रहेगा।”शुक्रवार को, एक यात्री, अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक कैप्टन, जिनकी पहचान बाद में कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के रूप में हुई, ने एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उन पर हमला किया और उनकी सात साल की बेटी, जो गवाह थी, “सदमे में और डर गई”।
दीवान ने अपने चेहरे पर खून लगी अपनी एक फोटो पोस्ट की।उन्होंने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर, उन्हें और उनके परिवार को उस सिक्योरिटी चेक एरिया का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया जो स्टाफ इस्तेमाल करता है क्योंकि उनके साथ चार महीने का बच्चा था। “स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था। जब मैंने उन्हें टोका, तो सेजवाल, जो खुद भी वही कर रहे थे, ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूँ, और क्या मैं उन साइन को नहीं पढ़ सकता जिन पर लिखा था कि यह एंट्री स्टाफ के लिए है,” दीवान ने पोस्ट किया। इसके बाद, दोनों के बीच लड़ाई हो गई।दीवान के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, एयरलाइन ने सेजवाल को सस्पेंड कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (पश्चिम) विचित्र वीर ने कहा था कि लड़ाई के दौरान किसी ने पुलिस से संपर्क नहीं किया और पुलिस को घटना के बारे में सोशल मीडिया से पता चला।
हालांकि, सोमवार को पुलिस ने कहा कि इस मामले में ईमेल के ज़रिए दो शिकायतें मिली हैं।पहली शिकायत, जो सेजवाल ने दर्ज कराई है, उसमें कहा गया है कि दीवान ने “बिना किसी उकसावे के” उन्हें गाली देकर लड़ाई शुरू की और “गाली-गलौज, अपमानजनक और धमकी भरी भाषा” का इस्तेमाल करता रहा। सेजवाल ने कहा कि उन्हें भी चोटें आई हैं। पुलिस ने कहा कि वे आरोपों की जांच कर रहे हैं।दूसरी शिकायत, जो दीवान ने सोमवार को दर्ज कराई है, उसमें दावा किया गया है कि जब उन्होंने सेजवाल से लाइन न तोड़ने के लिए कहा, तो सेजवाल ने उनके परिवार के सदस्यों के सामने उनकी पिटाई की। सेजवाल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना), और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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