दिल्ली-एनसीआर

मोतिया खान मस्जिद क्षेत्र में जानवरों की खाल को अवैध रूप से पिघलाने के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका

Rani Sahu
22 Aug 2023 9:10 AM GMT
मोतिया खान मस्जिद क्षेत्र में जानवरों की खाल को अवैध रूप से पिघलाने के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका
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नई दिल्ली (एएनआई): राष्ट्रीय राजधानी के मोतिया खान मस्जिद क्षेत्र में जानवरों की खाल को कथित रूप से अवैध रूप से पिघलाने के खिलाफ निर्देश देने की मांग करते हुए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि उक्त क्षेत्र के लोग विशाल करहियों में जानवरों की "चार्बी" तैयार करते हैं और जानवरों की चरबी से हानिकारक घी तैयार करते हैं और उसके बाद वे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा बनाए गए प्रदूषण से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए इसे बेचते हैं। अन्य संबंधित उच्च अधिकारी, और स्थानीय व्यक्ति के लिए ताजी और स्वस्थ हवा में सांस लेना भी मुश्किल बना देते हैं।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए एमसीडी और संबंधित क्षेत्र के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को निर्देश देने की मांग की।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने दलीलों पर गौर करने के बाद, प्रतिवादी अधिकारियों के वकील से मामले को देखने और उचित कार्रवाई करने को कहा।
याचिकाकर्ता, फ़राज़ खान, एक प्रैक्टिसिंग वकील, ने एक याचिका के माध्यम से कहा कि क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों ने कई बार इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन हर बार उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शरारती तत्व जानवरों की चर्बी (खाल) को बड़ी कराहियों में पिघला देते हैं, जिससे काफी दुर्गंध फैलती है। याचिका में कहा गया, "यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार को उक्त दोषी व्यक्तियों द्वारा छीन लिया गया है।" (एएनआई)
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