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सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंची अर्जी: छात्र पुलिस कार्रवाई मामले पर बोले CJI सूर्यकांत
Tara Tandi
24 July 2026 5:29 PM IST

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नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने हाल ही में हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी, बल्कि केवल एक पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी गई थी।
खुली अदालत में यह स्पष्टीकरण देते हुए, CJI कांत ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें कि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, "पूरी तरह से गलत" और गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर आधारित थीं।
CJI ने कहा, "पिछले दो दिनों में, यह पूरी तरह से गलत बयान दिया गया कि कोई मामला दायर किया गया था, और मीडिया ने बिना किसी जिम्मेदारी के गलत रिपोर्टिंग की कि मुख्य न्यायाधीश ने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। सुबह 10 बजे तक, एक भी पन्ना दायर नहीं किया गया था। यह केवल एक पत्र/अभ्यावेदन था। मैं उस पत्र को रिट याचिका कैसे मान सकता हूँ? और लोग बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्ट करने लगे।"
उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण देने से पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से स्थिति की पुष्टि की थी। CJI कांत ने टिप्पणी की, "मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति ने इसका जिक्र किया था। मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह केवल एक पत्र था और लोगों ने बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैंने रजिस्ट्री से जांच की और एक भी कागज दायर नहीं किया गया था।"
यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पत्र-याचिका पर स्वतः संज्ञान लेने से इनकार करने के दो दिन बाद आया है, जिसमें NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग पर सवाल उठाए गए थे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की गई थी।
इस सप्ताह की शुरुआत में, जब वकील ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया और तत्काल सुनवाई की मांग की, तो CJI कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जवाब दिया था: "कृपया हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें। आपका समय हमारे समय से अधिक मूल्यवान है।"
वकील ने कहा था कि विरोध कर रहे छात्र NEET परीक्षा के निष्पक्ष संचालन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार - जिसमें पेपर लीक के बार-बार लग रहे आरोपों के मद्देनजर इसे भंग करना भी शामिल है - से संबंधित मुद्दे उठा रहे थे। जब वकील ने ऐसे वीडियो का ज़िक्र किया जिनमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई दिख रही थी, तो जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना वाली बेंच ने मामले की तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।"
CJI कांत को लिखे पत्र में, वकील नरेंद्र मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने (suo motu intervention) की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
इस पत्र याचिका में उन आरोपों की जांच के निर्देश भी मांगे गए थे कि सादे कपड़ों में आए अज्ञात लोगों ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। साथ ही, घटना से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड - जैसे ड्रोन फुटेज, बॉडी-कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस लॉग और सोशल मीडिया वीडियो - को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई थी।
इस बीच, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दोहराया कि वह छात्रों को न्याय दिलाने और सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता (integrity) से समझौता करने की कोशिश करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों की चिंताओं पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद वांगचुक ने अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी।
सरकार के अनुसार, उसने संसद में पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर विस्तृत चर्चा का भरोसा दिया है। साथ ही, जंतर-मंतर पर और 20 जुलाई को संसद तक मार्च के दौरान शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज न करने को लेकर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। इसके अलावा, हालिया NEET पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवज़ा देने पर भी विचार किया जा रहा है।
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